बक्सर सांसद के खिलाफ कोर्ट में परिवाद-पत्र दायर : लोकसभा प्रत्याशी रहे मिथिलेश तिवारी ने लगाए गंभीर आरोप, जानिए क्या है पूरा मामला

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 Complaint filed in court against Buxar MP  Complaint filed in court against Buxar MP

PATNA :बिहार भाजपा के प्रदेश महामंत्री और पिछले लोकसभा चुनाव में बक्सर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी रहे मिथिलेश तिवारी ने पटना की एक अदालत में बक्सर सांसद सुधाकर सिंह के खिलाफ आधारहीन, असत्य कथन कहने पर मानहानि अपराध करने का आरोप लगाते हुए एक परिवाद-पत्र दायर किया है।

पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अधिवक्ता राधेश कुमार शर्मा द्वारा दर्ज कराए गए परिवाद-पत्र संख्या 13659 /2024 में भाजपा के महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि बक्सर सांसद ने गलतबयानी कर मेरे खिलाफ गलत बात कही है, जो आपराधिक मानहानि का अपराध है।

उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह ने 29.10.2024 को एक ऑनलाइन चैनल पर एक इंटरव्यू में कहा कि बक्सर में मैंने 12 करोड़ रुपये की जमीन खरीदी है। इस दौरान उन्होंने मेरे खिलाफ असंसदीय, असत्य, अपमानजनक और आधारहीन आरोपों एवं भाषा का भी प्रयोग किया है।

इससे पहले भी मैंने अधिवक्ता राधेश कुमार शर्मा के माध्यम से दिनांक 1.10.2024 को ही कानूनी नोटिस देकर एक सप्ताह के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का समय दिया था। दिनांक 5.10.2024 को सांसद को मेरे अधिवक्ता द्वारा भेजी गई लीगल नोटिस मिल गई, इसके बावजूद उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तत्पश्चात मैंने पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद-पत्र दायर किया है।

मिथिलेश तिवारी ने बक्सर सांसद के इस इंटरव्यू की सीडी भी न्यायालय के समक्ष उपलब्ध करवायी है। उन्होंने कहा है कि इस तरह का झूठा बयान एक सांसद का होगा, ये न्यायालय को तय करना है। इनकी नीयत केवल मेरी मानहानि का ही नहीं बल्कि झूठे आरोपों से बक्सर में मेरे परिवार, मेरे शुभचिंतकों को भी स्थानीय लोगों की नजरों में गिराने और जांच एजेंसियों की नजरों में झूठे मुकदमों में फंसाने की है।

उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कहा है कि सभी दस्तावेजी साक्ष्य, सीडी मैंने न्यायालय को उपलब्ध करा दिया है और आशा है न्यायालय द्वारा आरोपी सांसद के खिलाफ अवश्य दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा।