Delhi:-चुनावी साल में केन्द्र की मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है,सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 2019 में मोदी सरकार द्वारा लाए गए चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है.इस बॉन्ड को जनता के सूचना के अधिकार(RTI)का उल्लंघन बताया है.मोदी सरकार ने काला धन रोकने के उपाय के रूप में 2019 के चुनाव से ठईक पहले चुनावी बॉन्ड लाया था,पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कोर्ट ने इसे संविधान के खिलाफ बताया है.कोर्ट ने कहा कि जनता को ये जानने का हक है कि राजनीतिक दलों को पैसा कहां से आया है..


बताते चले कि इस चुनाव बॉन्ड को आरटीआई का उल्लंघन मानते हुए वरूण ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट मे जनहित याचिका दायर की थी.इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस डी.वाई चन्द्रचूड़ सुनवाई कर रहे थे और आज उन्होंने बड़ा फैसला सुनाते हुए इसे रद्द कर दिया है.इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है.एसबीआई को 2019 से चुनाव बॉ़न्ड से संबंधित पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट से शेयर करनी होगी.