भाजपा विधायक रामप्रवेश राय को सजा : कोर्ट ने सुनाया फैसला, जुर्माना नहीं भरने पर 6 महिने की जेल
GOPALGUNJ : गोपालगंज व्यवहार न्यायालय ने भाजपा के विधायक और पूर्व मंत्री रामप्रवेश राय के ऊपर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले को लेकर एक हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अगर उनके द्वारा ₹1000 का अर्थदंड का जुर्माना कोर्ट में जमा नहीं किया जाएगा तो उन्हें 6 महीने की जेल भी हो सकती है। यह सजा गोपालगंज व्यवहार न्यायालय में एमपी एमएलए कोर्ट के जज मानवेंद्र मिश्रा ने सुनाई है।
भाजपा विधायक के ऊपर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है। बता दें कि बरौली के भाजपा विधायक रामप्रवेश राय के ऊपर इसके पूर्व भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। तब बीते 22 अक्टूबर को उनके द्वारा कोर्ट में आत्मसमर्पण किया गया था और उनके द्वारा ₹5000 की जुर्माना की राशि भी जमा की गई थी। तब उन्हें सशर्त जमानत दी गई थी।
लेकिन इस बार आज 9 नवंबर को मानवेंद्र मिश्रा की कोर्ट ने उन्हें दोबारा इसी मामले को लेकर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अगर वे जुर्माने की राशि नहीं भरते हैं तब उन्हें 6 महीने की कारावास हो सकती है।
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