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राहुल गांधी को बड़ी राहत

झारखंड हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में सशरीर हाजिर होने के आदेश पर लगाई रोक

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MADAN KISHORE JHAलेखक

रांची : आज झारखंड हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को रांची एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा सशरीर उपस्थित होने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी के कोर्ट ने सुनवाई के बाद निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है.



अब राहुल गांधी से जुड़े मामले की सुनवाई 16 अगस्त 2023 को होगी. झारखंड हाईकोर्ट के इस आदेश से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. अब उन्हें रांची सिविल कोर्ट में सशरीर हाजिरी नहीं लगानी पड़ेगी. मामले में राहुल गांधी की ओर से क्वैशिंग याचिका दाखिल की गई थी. राहुल गांधी की ओर से उच्च न्यायालय के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर रॉय ने पक्ष रखा.


बता दें कि रांची के रहनेवाले प्रदीप राय ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया है. इस पर रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है. राहुल गांधी ने सशरीर पेशी से छूट मांगी थी. जो खारिज हो चुकी है.

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