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जहानाबाद SP को हाईकोर्ट का आदेश:

पटना हाईकोर्ट ने जहानाबाद SP और घोषी SHO को हाजिर होने का दिया आदेश, बगैर FIR जबरन घर में घुसने का आरोप

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GYAN SINGHलेखक

Desk: पटना हाई कोर्ट ने बगैर प्राथमिकी दर्ज किए ही याचिकाकर्ताओं के घर में बांस के सहारे जहानाबाद के पुलिसकर्मियों के घुसने और मारपीट करने के मामले में सुनवाई की.

जस्टिस चन्द्रशेखर झा ने अधिवक्ता जय प्रकाश और कमला कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जहानाबाद के एसपी और घोसी पुलिस स्टेशन के एसएचओ को 14 फरवरी,2023 को तलब किया है.


याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया कि याचिकाकर्ता नंबर-1हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं और याचिकाकर्ता नंबर-2उनकी मां हैं,जो जहानाबाद में एक साथ रहते हैं.याचिकाकर्ता जय प्रकाश का अपनी पत्नी के साथ कुछ मतभेद हो गया था,जिसकी सूचना पत्नी द्वारा स्थानीय पुलिस को दी गई थी.इसके बाद पुलिस द्वारा कथित रूप से जय प्रकाश के घर पर29दिसंबर, 2022को4बजे सुबह में बगैर किसी नोटिस के रेड किया गया था.


जय प्रकाश को जबरन पुलिस थाना लाकर घोसी थाना के एसएचओ और अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा बुरी तरह से पिटाई की गई थी,साथ ही धमकी भी दी गई थी.कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को मामले की जांच कर बंद लिफाफे में रिपोर्ट देने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी कहा है. इस मामले में आगे की सुनवाई अब आगामी 14 फरवरी,2023 को की जाएगी.

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