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केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी दोषी करार

आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

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MADAN KISHORE JHAलेखक

हजारीबाग : केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को आचार संहिता उल्लंघन मामले में हजारीबाग कोट ने दोषी करार दिया है. अन्नपूर्णा देवी को200का अर्थ दंड लगाया गया है. अगर200रूपये नहीं देंगे तो एक दिन का साधारण कारावास की सजा उन्हें दिया जाएगा.

13मार्च2019को अन्नपूर्णा देवी मतदान करने के दौरान पार्टी का चुनाव चिह्न लगाकर मतदान करने गई थी. इसी को लेकर झारखंड विकास मोर्चा के नेता महेश राम ने शिकायत कर मामला दर्ज कराया था. इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी.130 Eके तहत मामला दर्ज किया गया था.11गवाह अभियोजन पक्ष से कराया गया था. इस मामले को लेकर आज फैसला मुकर्रर किया गया था. कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने200का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर1दिन का साधारण कारावास की सजा उन्हें होगी.

इस मामले को लेकर अन्नपूर्णा देवी के अधिवक्ता नवनीश सिन्हा ने जानकारी दिया कि कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. वे लोग इस आदेश को उच्चतम कोर्ट में चुनौती देंगे.

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