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JPSC 14वीं PT OMR छेड़छाड़ मामला: आरोपी मनोज कुमार को HC से मिली जमानत, 5 लाख की डील का हुआ था खुलासा

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Deepak Kumarलेखक

रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा (PT) में OMR शीट से छेड़छाड़ और वित्तीय अनियमितता के मामले में आरोपी मनोज कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने CID थाना कांड संख्या 16/2026 में उन्हें जमानत दे दी है। इससे पहले निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

OMR शीट से छेड़छाड़ मामले में चल रही CID जांच
JPSC 14वीं PT परीक्षा में कथित OMR शीट छेड़छाड़ और वित्तीय गड़बड़ी को लेकर CID जांच कर रही है। जांच के दौरान परीक्षा में अनुचित तरीके से सफलता दिलाने के नाम पर कथित लेन-देन का मामला सामने आया था।

परीक्षा पास कराने के लिए 5 लाख रुपये की डील का आरोप
CID की जांच में परीक्षा पास कराने के नाम पर 5 लाख रुपये की कथित डील का खुलासा होने की बात सामने आई है। वहीं, अंतिम चयन कराने के नाम पर 30 लाख से 60 लाख रुपये तक की डील किए जाने का आरोप भी जांच के दायरे में है।

निचली अदालत से राहत नहीं मिलने पर पहुंचे थे हाईकोर्ट
आरोपी मनोज कुमार की जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज होने के बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें इस मामले में राहत मिली है।

जांच के दायरे में OMR और वित्तीय लेन-देन
JPSC 14वीं PT परीक्षा से जुड़े इस मामले में CID OMR शीट से कथित छेड़छाड़, परीक्षा में अनुचित लाभ पहुंचाने और वित्तीय लेन-देन से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है। हालांकि, आरोपी को जमानत मिलने का मतलब आरोपों से दोषमुक्त होना नहीं है। मामले में जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

रांची से राहुल की रिपोर्ट

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