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झारखंड के मतदाताओं के लिए बड़ी राहत: अब SIR फॉर्म-6 में नहीं देनी होगी माता-पिता की जानकारी

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Srishtyलेखक

देश में मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया को लेकर एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। जिन राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां अब फॉर्म-6 को लेकर व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है।निर्वाचन आयोग के मुताबिक, SIR से जुड़ी अतिरिक्त घोषणा सिर्फ पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान की एक अस्थायी आवश्यकता थी।SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अब गैर-SIR अवधि में मतदाता पंजीकरण के लिए निर्वाचन पंजीकरण नियम, 1960 के तहत निर्धारित सामान्य फॉर्म-6 का ही इस्तेमाल किया जाएगा।यानी अब नए मतदाता बिना किसी अतिरिक्त उलझन के अपनी सामान्य वैधानिक प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकेंगे।जिन राज्यों में SIR का काम पूरा हो चुका है, वहां ECINet ऐप, पोर्टल और संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के पोर्टल से अतिरिक्त घोषणा वाला हिस्सा पूरी तरह हटा दिया गया है।

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