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छात्रवृत्ति विवाद पर हाईकोर्ट सख्त: साउथेम्प्टन यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए 39.76 लाख रुपये जारी करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट / हाईकोर्टमें एक छात्र की भविष्य से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथेम्प्टन में दाखिले के लिए चयनित छात्र सनत झा को छात्रवृत्ति की स्वीकृति के बावजूद राशि का भुगतान न मिलने के मामले में अदालत ने अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को तय की है। अदालत में प्रार्थी छात्र की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को जानकारी दी कि छात्र सनत झा का चयन यूके की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ साउथेम्प्टन में तीन साल के बी. इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर (कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम) कोर्स के लिए हुआ है।
छात्र ने राज्य सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के 9 जुलाई 2024 के संकल्प के तहत छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था।
पात्रता की पूरी जांच के बाद, काउंसिल के कार्यकारी निदेशक ने 9 सितंबर 2026 को छात्रवृत्ति की स्वीकृति का आधिकारिक पत्र जारी कर दिया था। इसी दिन 39 लाख 76 हजार 655 रुपये 20 पैसे (39,76,655.20) की छात्रवृत्ति राशि के भुगतान के लिए भी पत्र जारी किया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद अब तक छात्र को राशि का भुगतान नहीं किया गया है।प्रार्थी सनत झा ने याचिका दायर कर अदालत से मांग की है कि स्वीकृत छात्रवृत्ति की राशि का जल्द से जल्द भुगतान कराया जाए, ताकि वह समय पर अपना नामांकन सुनिश्चित कर सकें। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं।
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