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हटाए गए पारा शिक्षकों को हाईकोर्ट से न्याय, मानदेय भुगतान का आदेश

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Srishtyलेखक

झारखंड के पारा शिक्षकों, जिन्हें अब 'सहायक अध्यापक' कहा जाता है, उनके लिए न्याय के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) को एक तगड़ा झटका देते हुए शिक्षकों के पक्ष में एक ऐतिहासिक और निर्णायक आदेश पारित किया है।झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद—यानी JEPC को एक तगड़ा झटका देते हुए शिक्षकों के पक्ष में एक ऐतिहासिक और निर्णायक आदेश पारित किया है। यह फैसला उन तमाम संघर्षरत शिक्षकों के लिए एक बड़ी जीत है जो सालों से अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे।

आखिर इस फैसले में है क्या और इससे शिक्षकों को क्या राहत मिली है?

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