एकता कपूर को पटना हाईकोर्ट से राहत
गिरफ्तारी पर रोक, बेगूसराय कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार
PATNA- टी वी सीरियल निर्मात्री एकता कपूर और उनकी माँ शोभा कपूर के विरुद्ध बेगूसराय कोर्ट में दायर मामलें पर पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दिया। जस्टिस सत्यव्रत वर्मा ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है।
शम्भू कुमार नामक व्यक्ति ने एकता कपूर और शोभा कपूर के विरुद्ध बेगूसराय कोर्ट में आई पी सी की धारा 500 एवं 504 के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें ये कहा गया कि पिछले दिनों एक सीरियल का प्रसारण हुआ।
इसमें आर्मी के अधिकारियों को गलत ढंग से दिखाया गया।इससे उनकी छवि धूमिल हुई हैं।बेगूसराय के मैजिस्ट्रेट ने इन धाराओं के तहत संज्ञान ले कर उनके विरुद्ध अदालती कार्यवाही शुरू कर दी।
निचली कोर्ट के आदेश के विरुद्ध एकता कपूर और शोभा कपूर ने पटना हाइकोर्ट में इसे रद्द करने के लिए याचिकाएं दायर की।
कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए उनके विरुद्ध दायर मामलें पर फिलहाल रोक लगाते हुए निचली अदालत में शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है।मामलें पर आगे सुनवाई की जाएगी। कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता बाई वी गिरी और अधिवक्ता निखिल कुमार अग्रवाल ने पक्षों को प्रस्तुत किया।
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