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ED के समन के खिलाफ CM की याचिका पर सुनवाई

CM के अधिवक्ता ने ED से पूछा, हेमन्त सोरेन को किस रुप में किया गया समन

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MADAN KISHORE JHAलेखक

रांची : जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री की याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम ने पक्ष रखा और कोर्ट के सामने ईडी से यह जानना चाहा कि हेमंत सोरेन को समन किस रूप में किया गया है. गवाह के रूप में किया गया है या फिर आरोपी के रूप में. कोर्ट ने इस मामले में ईडी को 13 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी.



सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा ईडी के समन के खिलाफ दायर याचिका पर आज झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की बेंच में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई. सीएम की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता पी चिदंबरम और अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने पक्ष रखा. सीएम की ओर से उनके अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है. न ही ED ने कोई प्राथमिकी दर्ज की है. एजेंसी CM को गवाह के रूप में बुला रही है या फिर आरोपी के रूप में यह स्पष्ट नहीं हो रहा है. ED का समन सही नहीं है.

अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है. ED की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इण्डिया (ASG) एस वी राजू पक्ष रख रहे हैं. उनकी ओर से 13 अक्टूबर को बहस की जाएगी.


गौरतलब है कि23सितंबर कोEDके समन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट की शरण ली थी. बता दें कि मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करEDकी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया है. इसके साथ ही याचिका मेंEDकी शक्तियों को भी चुनौती दी गई है. इससे पहले मुख्यमंत्री ने ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी.

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