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दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द, 1 दिसंबर तक सरेंडर का आदेश
News Desk : दुलारचंद यादव हत्याकांड में मोकामा के विधायक और जेडीयू से निष्कासित अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी जमानत रद्द करते हुए एक दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है. अनंत सिंह को मार्च 2026 में पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.
सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदेश और न्यायमूर्ति पी.वी. वराले की पीठ ने मामले की सुनवाई की. खबर के मुताबिक, अदालत ने पटना हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि जमानत देते समय अपराध की प्रकृति और आरोपी के आपराधिक इतिहास पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया था. इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए जमानत रद्द कर दी.
दुलारचंद यादव के पोते ने दी थी चुनौती
इस मामले में दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. उन्होंने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत अनंत सिंह को मार्च में जमानत मिली थी. याचिका में जमानत रद्द कर उन्हें दोबारा जेल भेजने की मांग की गई थी.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से भी अनंत सिंह के खिलाफ दर्ज गंभीर आपराधिक मामलों का हवाला दिया गया. इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले शामिल बताए गए.
जेडीयू से निष्कासन के बाद दूसरा बड़ा झटका
गौरतलब है कि बिहार विधान परिषद चुनाव की वोटिंग के बाद अनंत सिंह को जेडीयू ने छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था. उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा भी की गई थी. अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई है. उन्हें एक दिसंबर तक सरेंडर करना होगा.
संजय कुमार की रिपोर्ट-
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