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महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को राहत

मनी लांड्रिंग केस में मुंबई हाईकोर्ट ने दी जमानत

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ROSHAN KUMAR JHAलेखक

PATNA- अभी अभी महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बंबई हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। अनिल देशमुख कई महीनों से मनी लांड्रिंग केस में जेल में बंद थे। उन्हें ईडी नेआरेस्ट किया था। हाई कोर्ट ने उन्हें ₹1 लाख का मुचलका जमा करने के बाद जमानत दी है।

बताते चलें कि अनिल देशमुख पर ईडी ने आरोप लगाया था कि गृह मंत्री रहने के दौरान उन्होंने मुंबई के कुछ चुनिंदा पुलिस अधिकारियों को रेस्टोरेंट और बार से प्रतिमाह एक सौ करोड़ रुपया वसूलने को कहा था। हालांकि अनिल देशमुख ने आरोप को सिरे से खारिज कर दिया था। आरोप लगने के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

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