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JDU के पूर्व विधायक को 5 साल की सजा और 15 हजार का आर्थिक दंड

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Adminलेखक

SAMASTIPUR:-बड़ी खबह समस्तीपुर से आ रही है जिसमें JDU के पूर्व विधायक राम बालक सिंह और उनके भाई लाल बाबू सिंह को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है।कोर्ट ने 15 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा भी सुनाई है।एडीजे-3 –प्रणव कुमार झा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनाई सजा सुनाई है।

विभूतिपूर थाना में बर्ष 2000 में दर्ज मामले का 21 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है।इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई लाल बाबू सिंह को दोषी पाया था और आज का दिन सजा के लिए निर्धारित किया था।

इस मामले में शिकायतकर्ता ललन सिंह के वकील ने बताया कि ललन सिंह वर्ष 2000 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता थे। इनके ऊपर कातिलाना हमला किया गया था।इसमें वे जख्मी हो गए थे और उनके दाहिने हाथ की चार उंगलियां उड़ गई थीं, जिसके बाद उन्होंने थाना में मामला दर्ज कराया था।पूर्व विधायक के ऊंची पहुंच होने की वजह से मामला लटका हुआ था पर न्यायालय ने 21 वर्षों के बाद उन्हें न्याय दिया है।

जबकि बचाव पक्ष के वकील कर्मवीर कुमार ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सह एमपी एमएलए विशेष कोर्ट ने दोनों को 354 व 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं और इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर करेंगे।

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