JPSC-JSSC मामला
2700 अभ्यर्थियों को बिना शो-कॉज नोटिस हटाने पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल,7 अक्टूबर को अगली सुनवाई
रांची:JPSC-JSSC परीक्षा से जुड़े मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस दीपक रोशन की बेंच में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से काउंटर एफिडेविट दाखिल किया गया. मामले में अगली सुनवाई अब 7 अक्टूबर को निर्धारित की गई है.
2700 अभ्यर्थियों को हटाने पर कोर्ट ने जताई आपत्ति
सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल उठाया कि बिना किसी शो-कॉज नोटिस के 2700 अभ्यर्थियों को कैसे बाहर किया जा सकता है. कोर्ट ने सरकार से परीक्षा रद्द करने के आधार को संक्षेप में बताने को कहा. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि एक बार किसी के कह देने मात्र से कोई परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती.
निर्दोष लोगों को नहीं किया जाए परेशान
जस्टिस दीपक रोशन ने कहा कि बच्चे सालों-साल तैयारी करके नौकरी हासिल करते हैं. ऐसे में निर्दोष लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि मामले की जांच पुलिस कर रही है और कोर्ट को पुलिस की जांच पर पूरा विश्वास है.
स्वतंत्र संस्था से जांच की मॉनिटरिंग का सुझाव
सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक रोशन ने स्वतंत्र संस्था से जांच की मॉनिटरिंग कराने की बात कही. हालांकि, उन्होंने इसे अपना व्यक्तिगत मत बताया. कोर्ट ने मीडिया रिपोर्टिंग पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि सभी अखबार सही चीजें नहीं छाप रहे हैं.अदालत ने यह भी कहा कि पूरे मामले में किसी तीसरे व्यक्ति को दखल नहीं देना चाहिए. अब मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी.
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