अतिक्रमणकारियों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत
बाईपास में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर लगाई रोक
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के HEC इलाके के बाईपास रोड में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक लगा दी है. शुक्रवार को अदालत ने रांची के DC और SSP को यह निर्देश दिया है कि तत्काल जिला प्रशासन अपनी कार्रवाई रोक दे. अदालत ने अतिक्रमणकारियों को निर्देश दिया है कि वे 31 दिसंबर तक सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटा लें. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में हुई.
प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अखौरी अविनाश कुमार ने पक्ष रखा. इस केस के लिए इंद्रजीत सिन्हा ने कोई फीस नहीं ली है. हाईकोर्ट के इस आदेश से अब रांची के बाईपास रोड में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक लग गई है. अदालत ने यह निर्देश आगामी त्योहारों को देखते हुए दिया है.
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