शिक्षक बहाली को लेकर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : 2016-2019 बीएड बैच को नौकरी देने पर लगाई रोक
PATNA - बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। इसके अनुसार 2016 से 2019 के बीच बीएड करने वाले छात्रों को झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने इन लोगों के शिक्षक बहाली पर रोक लगा दी है। ताजा अपडेट के अनुसार 15 सितंबर को पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि अभी इस मामले पर हम रोक लगाते हैं।
जिन छात्रों को नौकरी पत्र भी दे दिया गया है, उन पर भी तत्क्षण स्टे लगाया जाता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि 2016 से 2017 और 2018-2019 के बीच छात्रों ने पहले एसटीईटी की परीक्षा पास की है। फिर इन लोगों ने बीएड की परीक्षा पास की है।
आदेश के अनुसार पटना को छोड़कर पूरे बिहार में चल रही छठे चरण के माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति में 2016 से 18 और 2017 से 2019 में बीएड की डिग्री हासिल करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर शिक्षा विभाग ने रोक लगा दी है।