पीड़ित परिवार को मिला न्याय : दहेज हत्या मामले में 3 आरोपियों को 20 साल सश्रम कारावास की सजा

Edited By:  |
Reported By:
pirit pariwar ko mila nyaaya pirit pariwar ko mila nyaaya

बोकारो : बड़ी खबर बोकारो से जहां दहेज हत्या मामले में कोर्ट ने 3 आरोपियों को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. 7 नवंबर 2017 को पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के आमटांड में महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी. मृतका के पिता ने पति, श्वसुर और सास के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था.

दहेज नहीं देने पर गला दबाकर हत्या किए जाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की अदालत ने पति झंडू कुंभकार, श्वसुर किंकर कुंभकार और सास को शनिवार को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. घटना पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के आमटांड की थी. इसकी जानकारी विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने दी है.

जानकारी के मुताबिक तोपचांची के केंदुआडीह की रहने वाली लड़की की शादी 22 जून 2017 को आमटांड के झंडू कुंभकार के साथ हुई थी. इस दौरान मृतका के पिता सुनील कुमार ने 90000 में शादी तय की. इस दौरान 81 हजार दहेज के रूप में चुकता किया गया. शादी के बाद से 9000 सहित टीवी और बाइक की मांग को लेकर मृतिका को प्रताड़ित किया जाने लगा. मृतका के पिता के द्वारा₹9000 तयकिए गए दहेज की राशि को चुकता किया गया. बावजूद उसके 7 नवंबर 2017 को मृतका की गला दबाकर हत्या कर दी गई. मृतका के पिता ने तीनों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था.


Copy