सख्ती.. : PATNA हाईकोर्ट ने BIHAR के 2459 मदरसों के खिलाफ जांच के दिए आदेश..बढी मुश्किलें..

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Patna:- फर्जी कागजात के आधार पर अनुदान लेने वाले बिहार के 2459 मदरसों के खिलाफ जांच का आदेश दिया गया है.इस आदेश के बाद कई मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है.

दरअसर पटना हाइकोर्ट ने राज्य के अनुदानित 2459 मदरसों की जांच करने का आदेश राज्य के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को दिया है।चीफ जस्टिस संजय क़रोल की खंडपीठ ने अल्लाउद्दीन बिस्मिल की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव को शीघ्र राज्य के सभी डी एम के साथ बैठक कर उनके संसाधनों के बारे में जांच करने का आदेश दिया।वही जांच पूरी होने तक 609 मदरसों को अनुदान राशि रोकने का आदेश दिया है।कोर्ट ने जाली कागजात पर मदरसों को दी गई मान्यता पर दर्ज प्राथमिकी पर राज्य के डीजीपी को अनुसंधान के बारे में पूरी जानकारी कोर्ट को देने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राशिद इजहार ने कोर्ट को बताया कि माध्यमिक शिक्षा के विशेष निदेशक मो तस्नीमुर रहमान ने सीतामढ़ी जिला के सरकारी अनुदान लेने वाले मदरसों की जांच रिपोर्ट दी।इसमें कहा गया था कि सीतामढ़ी जिला में फर्जी कागजात पर करीब 88 मदरसों ने सरकारी अनुदान ली है।

इन सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही।उनका कहना था कि शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने हाई कोर्ट में जबाबी हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया कि राज्य के अन्य जिलों के 609 मदरसों जो सरकारी अनुदान प्राप्त किये हैं उनसभी के जांच के लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था।कोर्ट मामले पर 14 फरवरी,2023 को फिर सुनवाई करेगी।

पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट


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