Bihar News : पटना हाई कोर्ट ने हेडमास्टर पद विवाद में यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश

Edited By:  |
Patna High Court orders to maintain status quo in headmaster post dispute Patna High Court orders to maintain status quo in headmaster post dispute

पटना:-पटना हाई कोर्ट ने गयाजी के मानपुर स्थित मसौथा खुर्द प्राथमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत आवेदक को24घंटे के भीतर नव नियुक्त प्रधानाध्यापक को प्रभार सौंपने के प्रखड शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी आदेश पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है।साथ ही नवनियुक्त प्रधानाध्यापक को नोटिस जारी कर जबाब तलब किया है।

जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की।आवेदिका की ओर से अधिवक्ता कुणाल तिवारी ने कोर्ट को बताया कि मानपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने11सितम्बर को पत्र संख्या219जारी कर24घंटे के भीतर नव नियुक्त प्रधानाध्यापक को प्रभार सौंपने के आदेश दिया।प्रभार नहीं सौंपे जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई हैं।

उनका कहना था कि उनसे जूनियर शिक्षक को प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया है।उन्होंने कोर्ट को बताया कि आवेदिका वर्ष2007में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त हुई थी।

उसके बाद2007से प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में काम कर रही है। नव नियुक्त प्रधानाध्यापक को प्रभार सौंपने का आदेश मनमाना और बिना किसी तर्क के है।

नव नियुक्त प्रधानाध्यापक का आदेश जारी करते समय वरीयता को नहीं देखा गया।