आरक्षण रोस्टर को लेकर बड़ी बहस : नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाई कोर्ट में हुई सुनवाई
PATNA- नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर पटना हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। बताया जाता है कि चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ द्वारा सुनील कुमार और अन्य लोगों द्वारा दिए गए याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। कल फिर इस मामले की सुनवाई होनी है। पटना हाईकोर्ट से याचिकाकर्ता की ओर से आग्रह किया गया है कि इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। आसान भाषा में कहा जाए तो चुनाव से पहले अर्थात 23 सितंबर से पहले तक इस मामले पूरा कर लिया जाए। बताते चलें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश देते हुए कहा था कि पटना हाई कोर्ट जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई करें और मामले का निपटारे करें।
गौरतलब है कि नगर निकाय चुनाव में आरक्षण नहीं देने का आरोप लगाते हुए पटना नगर निगम के वार्ड पार्षदों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत पिछड़ा आयोग बनाकर वार्डों में आरक्षण की स्थिति को स्पष्ट करना था, जो अब तक राज्य सरकार नहीं कर पायी । ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ही नगर निकाय चुनाव होने चाहिए।