नवजोत सिंह सिद्धू को लगा सुप्रीम झटका : 34 साल पुराने केस में मिली एक साल की सजा, जानें पूरा मामला
DESK : पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के रोड रेज मामले में एक साल सश्रम कारावास की सजा सुना दी है। बता दें कि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को पहले सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था, लेकिन पीड़ित के परिजनों ने रिव्यू पिटिशन दाखिल किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक साल की सजा सुनायी है।
जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। कोर्ट जिस वक़्त यह फैसला सुना रही थी उस वक़्त सिद्धू महंगाई के मुद्दे पर पटियाला में प्रदर्शन कर रहे थेे। निचली अदालत ने नवजोत सिंह सिद्धू को सुबूतों के अभाव में 1999 में बरी कर दिया था, लेकिन पीड़ित पक्ष पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया। साल 2006 में हाई कोर्ट ने सिद्धू को 3 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले को सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में एक साल जेल की सजा सुनाई है।
नवजोत सिंह सिद्धू पर 1988 में गैरइरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ था। घटना कुछ प्रकार है कि 1988 की एक शाम को नवजोत सिंह सिद्धू अपने दोस्तों के साथ घूमने निकले थे, पटियाला के एक मार्केट में उनकी एक बुजुर्ग के साथ कार पार्किंग को लेकर बहस हो गयी थी। मामला मारपीट तक पहुंच गया था और सिद्धू ने बुजुर्ग की पिटाई कर दी थी। अस्पताल में भरती किये जाने के बाद बुजुर्ग की मौत हो गयी थी। उसके परिजनों ने केस दायर किया था मामला निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब यह फैसला सामने आया है।