नहीं टूटेगा पटना का सुल्तान पैलेस : हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब
पटना : खबर है पटना से जहां पटना हाईकोर्ट ने पटना के ऐतिहासिक इमारत सुल्तान पैलेस को तोड़ने पर फ़िलहाल रोक लगा दिया है। अमरजीत की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय क़रोल की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को 8 सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
अमरजीत की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय क़रोल की खंडपीठ ने सुनवाई की है। इस जनहित याचिका में राज्य सरकार के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसने सुल्तान पैलेस को तोड़े जाने का निर्णय लिया गया।याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री रामकृष्ण ने कोर्ट को बताया कि ये ऐतिहासिक महत्व का स्मारक है और लगभग सौ साल पुराना हैं। आपको बता दें कि पटना के इस ऐतिहासिक इमारत सुल्तान पैलेस में बिहार परिवहन विभाग का कार्यालय स्थित है।
अब भला ऐसे भवन के देखभाल और उसे सही स्थिति में रखने की जगह उसे तोड़े जाने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है,जो सही नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा कि सौ साल पुराने ऐतिहासिक स्मारक को क्यों तोड़ने का निर्णय लिया गया है। कोर्ट ने इस जनहित याचिका में उठाए गए मामले की सराहना करते हुए राज्य सरकार को जवाब देने के लिए 8 सप्ताह का मोहलत दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 1दिसम्बर,2022 को की जाएगी।