मुश्किल में सीएम : चुनाव आयोग ने हेमन्त सोरेन को 31 मई को पेश होने का दिया आदेश..
Delhi:-चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 मई को पेश होने को कहा है।इसके लिए चुनाव आयोग ने सीएम को पत्र भेजा है जिसमें 31 मई को खुद या वकील के माध्यम से पेश होने को कहा है।चुनाव आयोग ने यह नोटिस सीएम हेमन्त सोरेन द्वारा भेजे गए जवाब के बाद आया है.
वहीं सीएम हेमन्त सोरेन के भाई बसंत सोरेन को इस मामले में 30 मई को पेश होने को कहा है.
दरअसल चुनाव आयोग अंतिम फैसला देने से पहले सीएम हेमन्त से कुछ सवाल जवाब करना चाहता है.हेमन्त खुद जा सकतें हैं या अपने वकील को अधिकृत कर सकतें हैं.सीएम की बात सुनने क बाद चुनाव आयोग अपनी राय राज्यपाल को भेजेगा और राज्यपाल चुनाव आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कदम उठा सकतें हैं.
दरअसल सीएम हेमन्त सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन पर जनप्रतिनिधित्व कानून के उल्लंघन का आरोप है.इस आरोप को लेकर भाजपा ने राज्यपाल से शिकायत की थी। भाजपा का आरोप था कि सीएम पद पर रहते हुए उन्हौने अपने नाम स्टोन माइंस लीज ली थी जो जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 9ए का उल्लंघन है।इस आधार पर सीएम हेमन्त सोरेन की विधानसभा की सदस्यता खत्म होनी चाहिए. भाजपा की शिकायत पर राज्यपाल ने निर्वाचन आयोग से भारतीय संविधान की धारा 192 के तहत अयोग्य करार दिए जाने पर राय मांगी थी। इसके बाद आयोग ने मुख्यमंत्री को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था।
सीएम हेमन्त सोरोन ने अपने जवाब में लिखा है कि 14 फरवरी के भाजपा के जिस आवेदन पर जवाब मांगा गया है, उस समय मेरे नाम पर माइनिंग लीज नहीं थी। शिकायत में इस तथ्य को छिपाया गया। यह लीज 17 मई 2008 को 10 साल के लिए मिली थी।2018 में लीज नवीकरण के लिए आवेदन दिया था, पर वह लैप्स हो गया।2021 में फिर लीज मिली,लेकिन कार्यान्वित करने की मंजूरी नहीं मिली जिसके बाद 4 फरवरी 2022 को लीज सरेंडर का आवेदन दिया, जो मंजूर हो गया।