नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या में अहम फैसला : PATNA हाईकोर्ट ने नाबालिग आरोपी को सजामुक्त किया

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DUSKARM KE BAAD HATYA MAMLE KE DOSI KA HIGHCOURT NE RIHA KIYA DUSKARM KE BAAD HATYA MAMLE KE DOSI KA HIGHCOURT NE RIHA KIYA

PATNA:- पटना हाईकोर्ट ने नाबालिग बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या मामला में अहम फैसला सुनाया है।कोर्ट ने पीड़ित बच्ची के माता- पिता को दस लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश सीवान विविक सेवा प्राधिकार को दिया है और दुष्कर्म व हत्या के आरोप में निचली अदालत से मौत की सजा पाए नाबालिग को भी बरी करने का भी आदेश दिया है।यह आदेश पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार सिंह तथा न्यायमूर्ति अरविंद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए दी।

क्या है मामला

दरअसल सिवान जिला के बड़हरिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना हुई थी।इस मामल में सिवान की निचली अदालत ने नाबालिग आरोपी को करार देते हुए 24 अप्रैल 2019 को मौत की सजा सुनाई थी ।सजा पाये आरोपी ने खुद को नाबालिग घोषित करने के लिए निचली अदालत में अर्जी लगाईथी पर उसकी अर्जी खारिज कर दी गयी थी।उसके बाद आरोप ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी,जिसके बाद हाईकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड का गठन करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर मेडिकल बोर्ड ने सजायाफ्ता की उम्र जांच की। बोर्ड ने अपने रिपोर्ट में माना कि गत 3 अगस्त को जांच के दिन आरोपी की उम्र 19-20 साल है और घटना के दिन आरोपी 17 वर्ष एक माह 8 दिन का था। ऐसे में घटना के दिन आरोपी को नाबालिग माना गया। कोर्ट ने कहा कि देश का कानून नाबालिग को सजा देने की इजाजत नहीं देता है।इसलिए कोर्ट ने नाबालिग होने के आधार पर उसे आरोपी को रिहा करने और मृतक के परिजन को 10 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है।


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