होगी सजा! : धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत के ठीक एक साल बाद CBI कोर्ट देगी दोषियों को सजा

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Dhanbad-धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद मौत मामले में आज फैसला आना है..आज से ठीक एक साल पहले 28 जुलाई 2021 को ऑटो की चपेट में आने से जज की मौत हो गई थी और आज उनकी पहली पुण्यतिथि पर कोर्ट फैसला सुनाने वाली है.इस केस की सीबीआई की विशेष कोर्ट में सुनवाई चल रही है.सीबीआई के विशेष न्यायधीश रजनीकांत पाठक ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली है और आज का दिन फैसला का लिए निर्धारित किया है.

पूरे मामले पर गौर करें तो धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत 28 जुलाई 2021 को हुई थी. वे रणधीर वर्मा चौक के समीप मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तभी एक ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी थी. इस वजह से उनकी मौत हो गयी. घटना के बाद ऑटो सवार भाग निकले थे. धनबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी ऑटो ड्राइवर लखन वर्मा को गिरफ्तार किया था बाद में पुलिस ने एक अन्य आरोपी राहुल वर्मा को भी गिरफ्तार किया था.शुरू मे इसकी जांच जिला पुलिस कर रही थी और यह मामला उच्चतम न्यायालय भी पहुंचा था, बाद में हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में मामले की जांच सीबीआई ने शुरू की।

20 अक्तूबर 2021 को सीबीआई ने जेल में बंद ऑटो चालक लखन वर्मा व उसके सहयोगी राहुल वर्मा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. अदालत ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप गठित कर केस का ट्रायल शुरू किया था. अभियोजन पक्ष की ओर से सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अमित जिंदल ने 169 गवाहों में से 58 गवाहों की गवाही करायी है.और ट्रायल पूरा होने के बाद सीबीआी कोर्ट ने आज मृतक जज के पहली पुण्यतिथि के दिन फैसला का दिन मुकर्रर किया हुआ है.

गौरतलब है कि जज उत्तम आनंद 28 जुलाई 2021 को घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। इसी दौरान धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर मॉर्निंग वॉक के दौरान एक ऑटो ने उन्हें धक्का मारा था।अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद ऑटो से जान बूझकर धक्का मारने का शक हुआ। इस घटना को सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। झारखंड सरकार की अनुशंसा पर मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआइ को सौंप दी गई.। इससे पहले झारखंड सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने मामले की जांच की, इसके बाद 4 अगस्त 21 को सीबीआई को जांच सौंप दी गई। 20 अक्टूबर को सीबीआई ने दोनों के विरुद्ध हत्या का आरोप लगाते हुए चार्जशीट दायर कर दिया था। वहीं सीबीआई ने हत्या के अलावा ऑटो चोरी एवं मोबाइल चोरी की दो अलग एफआईआर दर्ज की थी।


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