कोर्ट फीस वृद्धि हो सकती है वापस! : राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य सरकार को कोर्ट फीस (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2021 के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने हेतु दिया निर्देश
रांची: राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य के जनजातीय समुदाय के व्यापक जनहित को दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकार को कोर्ट फीस (झारखंड संशोधन) विधेयक,2021 के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने हेतु निर्देश दिया है.
विदित हो कि यह विधेयक 22 दिसंबर,2021 को झारखंड विधानसभा द्वारा पारित किया गया था और 11.2.2022 को माननीय राज्यपाल द्वारा इस पर सहमति प्रदान की गई थी. इसके बाद,राज्यपाल महोदय को बिल के प्रावधानों में वर्णित कोर्ट फीस वृद्धि के विरुद्ध बहुत सारे अभ्यावेदन व ज्ञापन प्राप्त हुए.
राज्यपाल को दिनांक 25.7.2022 को झारखंड राज्य बार काउंसिल से भी एक ज्ञापन प्राप्त हुआ, जिसमें राज्यपाल से आग्रह किया गया है कि वे राज्य सरकार से कोर्ट फीस में हुई वृद्धि को वापस लेने और इसे विधि-सम्मत उचित तरीके से तय करने के लिए निदेशित करें. राज्यपाल ने इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए राज्य सरकार को इस विधेयक पर पुनर्विचार करने का निदेशित करने का निर्णय लिया.