बुरे फंसे पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह : दानापुर कोर्ट ने बेल किया ख़ारिज, कुछ घंटे पहले ही मंत्रिमंडल से दिया था इस्तीफ़ा

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पटना : इस वक़्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से जहां पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह की मुश्किलें घटने का नाम नहीं ले रही है। व्यवहार न्यायालय दानापुर पटना के ADJ 3 श्री सत्यनारायण शेवहारे के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। जज ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

कार्तिकेय सिंह पर पटना के बिहटा में राजू सिंह नाम के शख्स के अपहरण केस में आरोपी हैं। गुरुवार को दानापुर कोर्ट ने उनकी पेशी थी। हालाँकि वो खुद कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनके वकील ने अदालत में जमानत की दलील दी थी। दानापुर पटना के ADJ 3 श्री सत्यनारायण शेवहारे ने पूरा मामला सुनने के बाद अपहरण मामले में पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

बता दें कि कार्तिक कुमार के पिछले दिनों मंत्री बनने के बाद ही अपहरण केस को लेकर विवाद हो गया था। उनपर आरोप है कि जिस दिन उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना था, उस दिन वे राजभवन जाकर मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। बुधवार को सीएम नीतीश ने उन्हें कानून मंत्री पद से हटाकर गन्ना उद्योग मंत्री बना दिया। विभाग बदले जाने के कुछ घंटों बाद ही उन्होंने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। हालांकि, कार्तिक कुमार सिंह का कहना है कि उन्होंने पार्टी की छवि धूमिल नहीं हो, इसलिए मंत्री पद छोड़ा है।


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