बिहार में शिक्षक बहाली का रास्ता साफ़ : पटना हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया से हटाई रोक, जल्द मिलेगी नौकरी

Edited By:  |
bihar me shikshak bahali ka rasta saaf bihar me shikshak bahali ka rasta saaf

पटना : खबर है पटना से जहां पटना हाइकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर से रोक हटा ली है। जस्टिस ए अमानुल्लाह की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को जारी रख सकती है, लेकिन इनकी बहाली अपील याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी।

बता दें कि 15 सितम्बर,2022 को एक अन्य खंडपीठ ने इन शिक्षकों के बहाली पर रोक लगा दिया था।राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रियदर्शी मातृशरण ने बहस किया। ये मामला हाई स्कूलों शिक्षक नियोजन के छठे चरण से जुड़ा है। इसी वर्ष 09 फ़रवरी को पटना हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने प्रीति प्रिया एवं अन्य की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फ़ैसला सुनाया था ।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जिन उम्मीदवारों का बीएसआईटीईटी परिणाम वर्ष 2012 में प्रकाशित हुआ था और जिन्होंने खुद को बीएड के लिए नामांकित किया है, वे सत्र 2016-18 तक नवीनतम पाठ्यक्रम और बी.एड. नियुक्ति के छठे चरण के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होने की अंतिम तिथि से पहले डिग्री पात्र होंगे।

इस कोर्ट ने अपने फ़ैसले में यह भी कहा था कि जिन उम्मीदवारों के परिणाम वर्ष 2012 में प्रकाशित हुए हैं, लेकिन उन्होंने बी.एड. में अपना नामांकन कराया है। सत्र 2017-19 में पाठ्यक्रम के बावजूद कि उन्होंने बी.एड प्राप्त किया है। कट-ऑफ तिथि से पहले डिग्री पात्र नहीं होंगे, लेकिन उन्हें चयन / नियुक्ति के लिए अपने मामलों पर विचार करने के लिए संबंधित प्रतिवादी से संपर्क करने की स्वतंत्रता होगी। इसके साथ -साथ जिन उम्मीदवारों का बीएसआईटीईटी परिणाम वर्ष 2013 में प्रकाशित हुआ है और जिन्होंने बी.एड. सत्र 2017-19 तक नवीनतम पाठ्यक्रम और अपना बी.एड. कट-ऑफ तिथि से पहले की डिग्री फिर से उसी सिद्धांत पर पात्र होंगे।


Copy