BIHAR NEWS : बिहार में खनिज परिवहन के लिए नई व्यवस्था लागू, 10 जून से ISTP पास होगा अनिवार्य
पटना : बिहार के खान एवं भूतत्व विभाग ने खनिज परिवहन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और व्यवस्थित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. खान एवं भूतत्व मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार के नेतृत्व में 'इंटर स्टेट ट्रांजिट पास' (ISTP) पोर्टल लॉन्च किया गया है. नई व्यवस्था 10 जून 2026 से पूरे राज्य में लागू होगी.
नई व्यवस्था के तहत अन्य राज्यों से बालू,पत्थर,स्टोन चिप्स,मौरम और स्टोन डस्ट सहित किसी भी लघु खनिज को लेकर बिहार में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों के लिएISTPलेना अनिवार्य कर दिया गया है. यह प्रावधान बिहार खनिज (समानुदान,अवैध खनन,परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली,2019 (संशोधित 2026) के नियम-41 के तहत लागू किया गया है.
वाहन मालिकों और चालकों को बिहार की सीमा में प्रवेश करने से पहलेISTPपोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा. इसके लिए विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा. खनिज स्रोत से परिवहन चालान जारी होने के छह घंटे के भीतर ट्रांजिट पास लेना अनिवार्य होगा.
सरकार ने शुल्क भी निर्धारित कर दिया है. वजन के आधार पर खनिज परिवहन के लिए 60 रुपये प्रति मीट्रिक टन तथा आयतन के आधार पर 85 रुपये प्रति घनमीटर शुल्क देना होगा. भुगतान पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा.
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था फिलहाल केवल सड़क मार्ग से आने वाले लघु खनिज वाहनों पर लागू होगी. कोयला,वृहद खनिज (मेजर मिनरल्स) और फ्लाई ऐश से लदे वाहनों को इससे फिलहाल छूट दी गई है. रेलवे के माध्यम से होने वाले खनिज परिवहन पर भी जल्द यह व्यवस्था लागू करने की तैयारी चल रही है.
विभाग ने चेतावनी दी है कि जांच के दौरान वैध खनिज चालान औरISTPदोनों दस्तावेज नहीं मिलने पर वाहन को अवैध खनिज परिवहन की श्रेणी में माना जाएगा. ऐसे मामलों में भारी जुर्माना लगाया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई पूरी होने तक वाहन को मुक्त नहीं किया जाएगा.
खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी वाहन मालिकों,परिवहनकर्ताओं और चालकों से नई व्यवस्था का पालन करने तथा समय पर पंजीकरण कराने की अपील की है,ताकि किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई या असुविधा से बचा जा सके.
पटना से अंकिता की रिपोर्ट--