BIG NEWS : बिहार में कोचिंग संस्थानों को लेकर बड़ा फैसला, शिक्षा विभाग को जारी हुए अहम निर्देश
पटना: राज्य में विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बिहार सरकार ने कोचिंग संस्थानों के संचालन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन,पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं.
नए निर्देशों के तहत राज्य के सभी कोचिंग संस्थानों के लिए अपने यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों का पूरा विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा. सरकार का मानना है कि इससे छात्रों की सुरक्षा,निगरानी और शैक्षणिक गतिविधियों के बेहतर समन्वय में मदद मिलेगी.
इसके साथ ही स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए निर्धारित शिक्षण समय के दौरान किसी भी कोचिंग संस्थान का संचालन नहीं किया जाएगा. सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थी नियमित कक्षाओं में उपस्थित रहें और औपचारिक शिक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो. हालांकि,यह नियम उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगा,जिन्होंने अपनी नियमित स्कूली या महाविद्यालयी शिक्षा पूरी कर ली है और प्रतियोगी परीक्षाओं या अन्य उद्देश्यों के लिए कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं.
सरकार ने शिक्षा विभाग को इस संबंध में विस्तृत नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया है,ताकि नए प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके. नियमावली में कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण,संचालन समय,विद्यार्थियों के रिकॉर्ड संधारण और प्रशासनिक निगरानी से जुड़े पहलुओं को शामिल किए जाने की संभावना है.
बिहार सरकार का कहना है कि छात्रों के हितों की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करने की दिशा में यह फैसला एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट--